लहसुन व्यापारी से 40 लाख लूटने वाले सनसनीखेज मामले में आरोपी को 5 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना
News Published By Mr.Dinesh NalwayaPublish Date: 30-08-2024
रत्नमोती न्यूज डेक्स
मंदसौर।
पिपलियामंडी में पिछले साल लहसुन व्यापारी से हुई 40 की सनसनीखेज लूट वाले मामले में एक आरोपी को सीजीएम न्यायालय मंदसौर द्वारा दो धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई है। हालांकि सजा एक साथ चलेगी। जिसमें अधिकतम सजा 5 साल का सश्रम कारावास व 10 हजार का अर्थ दंड है।जानकारी के अनुसार पिछले साल पुलिस चौकी पिपलियामंडी क्षेत्र में लहसुन व्यापारी से हुई 40 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट वाले मामले में आरोपी अरबाज़ को सीजेएम न्यायालय मंदसौर द्वारा दोषसिद्ध करार देते हुए 5 साल का सश्रम करवास व आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया है।उक्त मामले में विवेचना तात्कालिक चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक बोरासी द्वारा की गई थी एवं कोर्ट में मामले का संचालन शासकीय अधिवक्ता बिहारी सिंह द्वारा किया गया था। गुरुवार को माननीय सीजीएम न्यायालय द्वारा आरोपी अरबाज़ को लूट के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व आयुध अधिनियम के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है।