बच्चों की खुले में बोरवेल से मौत को लेकर एमपी में बनेगा नया कानून, देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, जो लाएगा ऐसा कानून
News Published By Mr.Dinesh NalwayaPublish Date: 19-06-2024
रत्नमोती न्यूज डेक्स
भोपाल
विधानसभा के जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में विधेयक को पेश करेगी सरकार...
*राज्य सरकार *खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक* को करेगी पेश...
सरकार के नए बिल में खुले बोरवेल में बच्चों की मौत के मामले में लगेगी तगड़ी पेनल्टी...
बोरवेल की मौत के मामले में तय की जाएगी जिम्मेदारी, जुर्माने के साथ ही सजा का भी होगा प्रावधान...
एमपी में पिछले 7 महीने में आठ से ज्यादा बच्चों की खुले बोरवेल में गिरने से हो चुकी है मौत...
बोरवेल में किसी की मौत ना हो इसको लेकर सरकार तय करेगी जिम्मेदारी...
नए नियमों में बोरवेल को खुदाई के बाद ढकने की भी होगी जिम्मेदारी...
खुले बोरवेल से अगर कोई घटना होगी तो दोषी को भेजा जाएगा जेल, अफसरों की भी जिम्मेदारी होगी तय, बोरवेल वाले पर होगा केस दर्ज...
*हाईकोर्ट लगा चुका सरकार को फटकार*...
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले बोरवेल के कारण होने वाली मौतों के लिए सरकार की बार-बार खिंचाई की है। अप्रैल में रीवा जिले में छह वर्षीय बच्चे की मौत का है। 45 घंटे के बचाव अभियान के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में ‘हत्यारे बोरवेल’ पर स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार खुले बोरवेल में गिरकर बच्चों की मौत के संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाह रही है। इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।