सोशल मीडिया व्हाटसअप ग्रुप में आपत्तीजनक पोस्ट करने पर धारा- 188 के तहत दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही
News Published By Mr.Dinesh NalwayaPublish Date: 30-11--0001

नीमच। जिला दण्डाधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार कि पोस्ट एवं कमेंटस करने पर धारा 144 जा.फो. के तहत आदेश जारी किया गया है । जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल के मार्गदर्शन में 17.05.2022 को थाना प्रभारी बघाना निरीक्षक राजेन्द्र नरवरिया के नेतृत्व में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्यवाही की गई।
घटना दिनांक-17.05.2022 को दो व्यक्तियों द्वारा प्रथक - प्रथक सोशल मीडिया वाट्सअप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट कि गई जिस पर थाना बघाना द्वारा कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा- 188 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही कि गई। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। आगे भी कार्यवाही कि जावेगी।