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नीमच जिले के शस्त्र लाइसेंसधारी अपने शस्त्र 22 अक्टूबर तक जमा कराए शस्त्र जमा नहीं करने पर होगी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई - कलेक्टर

News Published By Mr.Dinesh Nalwaya
Publish Date: 18-10-2023

रत्नमोती न्यूज डेक्स

नीमच - विधानसभा निर्वाचन, 2023 के कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है तथानिर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 की उपधारा-3 (ख) के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा सम्पूर्ण जिले की सीमा मे समस्त लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए समस्त लायसेंस, दर्ज शस्त्र सहित निर्धारित दिनांक तक जमा कराने के निर्देश दिये गए थे । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने उक्त संबंध में स्पष्ट किया है कि सभी लायसेंसी शस्त्रधारी अपने शस्त्र 22 अक्टूबर.2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करावें । अन्यथा की स्थिति में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
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