कलेक्टर द्वारा चार आरोपियों को किया गया जिला बदर
News Published By Mr.Dinesh NalwayaPublish Date: 16-10-2023
रत्नमोती न्यूज डेक्स
नीमच 16 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत चार आरोपियों को छ: माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा कडीआंत्री थाना कुकडेश््वर निवासी दिलीप पिता हिरालाल बांछडा, शेरू उर्फ राजकरण पिता हीरालाल बाछडा को छ:माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
इसी तरह एकता कॉलोनी बघाना निवासी फरीदशाह पिता जमील शाह थाना बघाना को छ: माह के एवं गोपाल पिता जितेन्द्र डुंगरवाल निवासी स्कीम नं 7 नीवासी को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आरोपीगण नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।