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कांग्रेस नेता के आरोपी बेटे अनुराग अहीर ने साक्षी को धमकाया नीमच कैंट थाने में विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज

News Published By Mr.Dinesh Nalwaya
Publish Date: 30-11--0001

नीमच। पत्रकार अपहरणकांड के मामले में साक्षी(गवाह) के साथ गाली—गलौच, जान से मारने की धमकी देकर कोर्ट में झूठे बयान देने के लिए बाध्य करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के बेटे अनुराग अहीर व एक अन्य रिश्तेदार मोहित उर्फ बिटटू अहीर के खिलाफ नीमच कैंट थाने में साक्षी को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस नेे दोनों आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।_घटना 7 फरवरी 2023 की है। पत्रकार मूलचंद खींची के अपहरण,लूट,मारपीट का मामला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया के यहां प्रचलित है। 7 फरवरी को राजस्थानी होटल के कर्मचारी जगदीश मेहरा के साक्षी के रूप में कथन थे। साक्षी जगदीश मेहरा कोर्ट में बयान देने के लिए होटल संचालक चंचल सैनी और नुकूल मुच्छाल के साथ कोर्ट आया, तभी दोपहर करीब 12.15 से 12.30 बजे सफेद कलर की ग्लेंजा कार से अनुराग पिता राजकुमार अहीर उतरा और साक्षी जगदीश मेहरा को कार में बैठा लिया और बोला कि मैरे प्रकरण में आज तुम्हारी कोर्ट में गवाह है। तुम हमारे कहे अनुसार बयान दे दो, साक्षी जगदीश ने कहा कि जो घटना सही है, वही बोलूंगा, तो आरोपी अनुराग अहीर डराने धमकाने लगा और अश्लील मां—बहन की गालियां देने लगा और कहने लगा कि मैरे कहे अनुसार बयान नहीं दोगो तो तुमको नीमच में रहना मुश्किल कर दूंगा और जान से मारने की धमकी दी। कार में अगली सीट पर बैठे मोहित उर्फ बिटटू पिता संतोष अहीर ने भी अश्लील गालियां दी और दोनों ने कोर्ट में झूठे बयान देने के लिए बाध्य किया। आरोपीगणों द्वारा धमकाने पर वह कोर्ट में मूल बयान नहीं दे पाया और इस घटना से काफी डर गया। साक्षी जगदीश मेहरा अनुसूचित जाति का सदस्य है और उसे जातिगत शब्दों से भी अपमानित किया, आरोपी अनुराग अहीर आए दिन राजस्थानी होटल पर आता था और साक्षी उसे अच्छी तरह से उसे जानता था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अनुराग अहीर व मोहित उर्फ बिटटू पिता संतोष अहीर के खिलाफ भादसं की धारा 195—A, 294, 506, 34, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1) (द),(ध) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए है।_ _पिछले जनवरी माह में हाईकोर्ट से हुई थी जमानत, 11 माह तक रहा था सलाखों के पीछे— बाहर आते ही गवाह को धमकाया 27 मई 2021 को पत्रकार मूलचंद खींची का अपहरण हुआ था। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर व उसके अन्य साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले पत्रकार की बाइक को आगे से टक्कर मारी और फिर थार गाडी में बैठाकर अपहरण कर लिया और लूट व मारपीट की गई। इस मामले में अनुराग अहीर करीब आठ माह तक फरार रहा और फरार रहते हुए 30 दिसंबर 2021 को उदयपुर में व्यापारी राहुल माखिजा का अपहरण कर 80 लाख की फिरौती मांगी। नीमच सिटी पुलिस आरोपी अनुराग अहीर को 11 फरवरी 2022 को प्रोडेक्शन वारंट के जरिए नीमच लेकर आई थी। आरोपी अनुराग करीब 11 माह तक कनावटी जेल में रहा और पिछले माह 9 जनवरी 2023 को ही हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत पर आते ही वह प्रकरण में गवाह को धमकाया।_* — *_पांच हजार का ईनाम घोषित, प्रकरण में 2 अभी तक फरार—_* *_अपहरणकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके है, कुल पांच आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मोहित मालव,अनुराग अहीर व विपुल अजमेरा गिरफ्तार हो चुके है वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर का बडा बेटा मनुराज अहीर व गोपी उर्फ अंकुश घनेटवाल अभी तक फरार है, पुलिस ने इन दोनों पर पांच—पांच हजार का ईनाम घोषित कर रखा है। पुलिस के लिए दोनों ईनामी आरोपी पकडना चुनौती बन गया है।_*
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